पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी के बदायूं जिले के एक याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मांगी थी। सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार में बिल्कुल नहीं आता। हाईकोर्ट ने अजान के लिए मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाए जाने की इजाजत दिए जाने से किया इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वीके बिड़ला और जस्टिस विकास ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है।
यह भी पढ़ें–
केदारनाथ धाम के खुले कपाट, हजारों श्रद्धालुओं की पूरी हुई मनोकामना, मंदिर परिसर को 15 कुंतल फूलों से सजाया गया, देखें तस्वीरें
एग्जिट पोल्स के बाद सपा खेमे में खामोशी, भाजपा उत्साहित, केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने दिया बड़ा बयान, अखिलेश ने किया दावा