Uttarakhand DIPR
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October 5, 2026
Daily Lok Manch
अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय हेल्थ

6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर संशोधित गाइडलाइन जारी की

देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। सोमवार 2 जनवरी को सरकार ने एक बार फिर से इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने चीन समेत जापान, सिंगापुर, थाइलैंड, हांगकांग और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए एक जनवरी से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने की घोषणा 29 दिसंबर को की थी। अब इस फैसले को संशोधित किया गया है। अब भारत से ट्रांसजिट करने वाले यात्रियों को भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य हो गया है। सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि कुछ देशों विशेष रूप से चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गाइडलाइंस को संशोधित करने की आवश्यकता है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रस्थान से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह नियम भारत से ट्रांजिट फ्लाइट लेने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा।

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