दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुई घटना के संबंध में प्रदर्शन आयोजकों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज़ की गई है।
महिला पहलवानों ने मीडिया को बताया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, जबकि कुछ पहलवान अब भी पुलिस हिरासत में हैं। पहलवानों को रिहा किए जाने की खबरों के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिल्ली-गाजीपुर सीमा पर जारी अपने विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है।