उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण संबंधी बिल को पारित किया था। उसके बाद इस विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था । मंगलवार 10 जनवरी को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसे मंजूरी दे दी है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी।