(Car airbags): अभी कुछ दिनों पहले टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद केंद्र सरकार ने देश में सभी कारों निर्माता कंपनियों के लिए छह एयर बैग अनिवार्य कर दिए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन ने एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सख्त लहजे में कार निर्माता कंपनियों को हर हाल में 6 एयरबैग लागू करने के कड़े निर्देश जारी किए थे। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आदेश को 1 साल के लिए टाल दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज यह एलान कर दिया कि अब कार कम्पनियों की अपनी गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग देना अनिवार्य होगा। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। भारत सरकार ने पहले 14 जनवरी, 2022 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 1 अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित सभी एम1 श्रेणी (8 सीटों तक) के वाहनों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य है। जिसके बाद लगातार कार निर्माता कम्पनियां सरकार से इस नियम के लिए थोड़े और अधिक समय की मांग कर रहीं थीं। वहीं कुछ कंपनियां नए मानकों के अनुसार 6 एयरबैग के साथ कारों को पेश करना शुरू भी कर चुकी हैं। गडकरी ने कहा, “मोटर वाहन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी लागत और वेरिएंट की परवाह किए बिना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, ऑटो इंडस्ट्री द्वारा सामना की जा रही ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्या और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यात्री कारों (एम-1 श्रेणी) में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को 01 अक्टूबर 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
