उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा- इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के निहितार्थ के बाद से कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति मिलने पर बारीकी से जांच की जाएगी, आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली तिथि तक स्थगित रहेगा। बता दें कि हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर आदेश दिया था, जिसमें एएसआई ने कोर्ट में कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
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इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर हो चुका है। हिंदू पक्ष ने केविएट दाखिल कर अपील की है कि किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष को भी सुने।वाराणसी की निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इंकार कर दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय ने पक्ष रखा था। याचिका पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से एसएफए नकवी ने पक्ष रखा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग से जांच की जा सकती है। क्योंकि इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चलेगा. एएसआई ने कहा था- बिना क्षति शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है।