11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार दोनों प्रदेशों की सरकार ने यात्रा को लेकर दुकानदारों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान इस साल भी खाद्य दुकानों पर फूड लाइसेंस और विक्रेता का नाम लिखना होगा। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं।
सभी खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार को फूड लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। सरकार के निर्देशों का पालन करने पर दुकानदार पर लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
यात्रा मार्गों पर चलाया जाएगा अभियान
आयुक्त एफडीए डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कावड़ यात्रा मार्ग के लिए देहरादून,हरिद्वार,टिहरी,पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। छोटे व्यापारियों में ठेले-फड़ वालों को भी फूड लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदेश करना अनिवार्य किया गया है।
टोल फ्री नम्बर जारी
इसके साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान पंडालों,भंडारों के साथ-साथ दुकानदारों में परोसे जा रहे हैं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर 1800180424 6 जारी किया गया है। इस नंबर पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज किया जा सकती है।
कानूनी कार्रवाई और 2 लाख तक का जुर्माना
आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ आर. राजेश कुमार ने कहा कि जो कारोबारी ये निर्देश नहीं मानेंगे। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन हो। श्रद्धालुओं की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।