- इमरान खान को मिली राहत
- अटक जेल से छोड़े जाएंगे इमरान
- हाई कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की सजा को सस्पेंड कर दिया है और जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया। इमरान खान को 5 अगस्त को गिरफ्तार करके अटक जेल में रखा गया था। इमरान खान को इससे पहले तोशाखाना मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने उन पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अभी यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को एक दूसरे मामले में अरेस्ट किया जा सकता है।
इमरान खान को अटक जेल में रखा गया था, लेकिन वह चाहते थे कि उन्हें अटक से रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। इमरान खान के वकीलों का कहना है कि 70 साल के उनके मुवक्किल अटक जेल में नहीं रहना चाहते क्योंकि यहां दिन के समय मक्खियों और रात में कीट-पतंगों ने उनका जीना मुहाल कर रखा है।
क्या है तोशाखाना मामला —
बता दें कि तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को रखा जाता है। नियमों के तहत किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है।
इमरान खान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे। उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था, लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बाकायदा कानूनी अनुमति दी थी।