- इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी करार
- कोर्ट ने सुनाई तीन साल की जेल की सजा, लगाया एक लाख का जुर्माना
- चुनाव लड़ने से 5 साल के लिए अयोग्य हुए इमरान
इस्लामाबाद की निचली अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को हो तोशखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को लेकर अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। वह अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर सियासत गरमा गई है। इमरान के समर्थक सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को तीन साल की जेल हुई है। दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों की डिटेल्स जानबूझकर छिपाने का आरोप था। आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पाकिस्तानी मीडिया जियो टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सेशन कोर्ट ने शनिवार को तोशाखाना मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया है और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। सजा के एलान के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल, पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।
इमरान खान और बुशरा बीबी के करीबी सहयोगी अवैस नियाज़ी को भी ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया गया था।