नीतीश कुमार, जो इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के लिए चुने गए थे, वह 30 मार्च को बिहार विधानमंडल के सदस्य पद से इस्तीफा दे सकते हैं। संविधान के अनुसार, जब किसी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य संसद के लिए चुना जाता है, तो उसे चुनाव के 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होता है। नीतीश 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने गए थे और कानून के मुताबिक, उन्हें 30 मार्च तक MLC पद से इस्तीफा देना होगा।
कुमार के साथ-साथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अभी तक बिहार विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों सोमवार को, जो कि आखिरी दिन है, तो वे आज इस्तीफा दे सकते हैं।

