(Samajwadi party leader Azam Khan3 year prison) : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान को आज कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने 25000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आजम की विधायकी की सदस्यता रद भी हो सकती है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसे लेकर सपा नेता दोषी पाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। बताया जा रहा है कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं। उन्होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया है। बता दें कि आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत चुनाव आयोग से आकाश सक्सेना ने ही की थी। आकाश सक्सेना इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर से आजम खान के खिलाफ भाजपा के टिकट चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा था कि यदि हेट स्पीच के केस में आजम खान को दोषी करार दिया जाता है और सजा सुनाई जाती है तो यह देश में एक नजीर बनेगी। साथ ही चुनाव के दौरान नेता लोग भड़काऊ बयान देने से बचेंगे। रामपुर के मिलक थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आजम खान ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। अपने भड़काऊ भाषण में आजम खान ने केवल पीएम मोदी पर ही नहीं, बल्कि रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। उस वक्त आंजनेय कुमार रामपुर के जिलाधिकारी थे।