सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, जानिए क्या है यह सर्कुलर लेटर  - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
January 28, 2026
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सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, जानिए क्या है यह सर्कुलर लेटर 

(Kolkata police Nupur Sharma look out notice) : शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट से भाजपा की निष्कासित नेता नूपुर शर्मा को राहत न मिलने के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी नेता नूपुर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। सभी राज्यों में दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन यहां नूपुर शर्मा को कोई राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा पर बहुत तल्ख़ टिप्पणी करते हुए फटकार भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आरोप अन्य राज्यों में दर्ज केस के मामले नूपुर शर्मा की परेशानी बढ़ गई है। आज कोलकाता पुलिस ने अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। कोलकाता में नूपुर शर्मा के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा को नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन ने इससे पहले 20 जून को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले 25 जून को एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस थाने ने उन्हें समन जारी कर तलब किया था लेकिन दोनों ही मामलों में उन्होंने आने से मना कर दिया था। उनके खिलाफ कोलकाता के 10 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज है। इसी मामले में आज कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा को लुकआउट नोटिस जारी किया है। जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लुक आउट सर्कुलर या लुकआउट नोटिस एक सर्कुलर लेटर है। लुक आउट नोटिस से भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपराधी विदेशों में बॉर्डर या एअरपोर्ट पर पकड़ा जाता है इसका कारण यही होता है कि उस देश के अधिकारियों के पास उस अपराधी के खिलाफ लुकआउट नोटिस होता है। लुक आउट नोटिस का उपयोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों या समुद्री क्षेत्र, बंदरगाहों) पर आव्रजन जांच में किया जा सकता है। लुक आउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी से अनुरोध मिलने पर आव्रजन अधिकारी आरोपी व्यक्ति को हिरासत में भी ले सकते हैं।

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