केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि यदि उन्हें वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर में की गई कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वे इसकी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए टोल फ्री नंबर 1915 और व्हाट्सएप नंबर 8800001915 जारी किया है। इसके अलावा, शिकायतें आईएनजीआरएएम (INGRAM) पोर्टल पर भी दर्ज की जा सकती हैं।न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक प्रेस विज्ञप्ति और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) में स्पष्ट किया कि पीड़ित उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) से संपर्क कर सकते हैं। इसके तहत उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं।सरकार ने हाल ही में GST सिसटम में बड़े सुधार करते हुए चार स्लैब की जगह अब केवल दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत लागू किए हैं। इस बदलाव के बाद दैनिक उपयोग की करीब 99 प्रतिशत वस्तुओं पर टैक्स का बोझ घट गया है, जिससे कीमतों में कमी आई है।हालांकि, सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं ने शिकायतें की हैं कि कुछ कंपनियां जीएसटी दर में कटौती के बावजूद कीमतों में कोई बदलाव नहीं कर रही हैं। सरकार ने कहा है कि वह मूल्य निर्धारण पर सख्त नजर रख रही है और कंपनियों से उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ देने को कहा गया है।अगर उपभोक्ता को GST दर में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह बिना किसी शुल्क के सरकारी माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा, बल्कि कंपनियों पर भी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी रेट कट लागू हुए हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद 3 सितंबर को देश की वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान करते हुए जीएसटी स्लैब का किया था। जिसमें 12 और 28 फीसदी स्लैब को हटाते हुए दो ही स्लैब रखने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि अब सिर्फ 5 और 18 फीसदी के दो स्लैब होंगे। साथ ही 40 फीसदी का एक स्पेशल स्लैब होगा। जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स और सिन प्रोडक्ट्स को रखा जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से सभी सेस और दूसरे एक्स्ट्रा चार्जेज को रिमूव कर दिया था।